अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट से रहें सावधान! बच्चों को समझाया POCSO एक्ट का कानून, कहा—गलत हरकत पर चुप न रहें
|
😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊
|
अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट से रहें सावधान! बच्चों को समझाया POCSO एक्ट का कानून, कहा—गलत हरकत पर चुप न रहें
श्रावस्ती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में गुरुवार को कम्पोजिट विद्यालय भिनगा प्रथम, राजापुर रानी और जीजीआईसी भिनगा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।
शिविर के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनुप्रिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार साहनी एवं सिविल जज अरविन्द मद्धेशिया ने छात्र-छात्राओं को POCSO एक्ट-2012 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी।
अधिकारियों ने बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श की पहचान करने के साथ-साथ किसी भी अनुचित व्यवहार या संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तत्काल अपने अभिभावक, शिक्षक अथवा विश्वसनीय व्यक्ति को जानकारी देने के लिए जागरूक किया। बच्चों से कहा गया कि अपराध या गलत व्यवहार के खिलाफ चुप रहने के बजाय आवाज उठाएं।
📱 सोशल मीडिया पर भी बरतें सावधानी
जागरूकता शिविर में बच्चों को सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के बीच विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई। अधिकारियों ने कहा कि अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें और अपनी निजी तस्वीरें या व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें। किसी संदिग्ध गतिविधि या ऑनलाइन परेशानी की जानकारी तुरंत अभिभावकों अथवा शिक्षकों को दें।
कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। शिविर में शिक्षक, पैरालीगल वालंटियर हजरत हुसैन सहित छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
संदेश साफ है—ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही नहीं, जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है।
|
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space
आणखी कथा







