बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा जागरूकता शिविर, POCSO कानून और साइबर सुरक्षा की दी जाएगी जानकारी
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बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा जागरूकता शिविर, POCSO कानून और साइबर सुरक्षा की दी जाएगी जानकारी
गांधी जयंती पर पाण्डेय पुरवा स्कूल में लगेगा विधिक जागरूकता शिविर, बच्चों को बताए जाएंगे अधिकार और सुरक्षित-असुरक्षित व्यवहार के तरीके
श्रावस्ती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रावस्ती के तत्वावधान में कम्पोजिट विद्यालय पाण्डेय पुरवा, भिनगा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर का उद्देश्य आमजन और बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना तथा कमजोर और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना है।
सिविल जज (प्र0ख0) विनीत यादव की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को POCSO अधिनियम-2012 के प्रावधानों की सरल और उनकी आयु के अनुरूप जानकारी दी जाएगी। बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित व्यवहार की पहचान, अनुचित स्पर्श से बचाव तथा ऐसी स्थिति सामने आने पर किसी विश्वसनीय वयस्क को जानकारी देने के लिए जागरूक किया जाएगा।
बच्चों को सोशल मीडिया पर भी सतर्क रहने की सलाह
शिविर में बच्चों को सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के बीच सावधानी बरतने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। बच्चों को निजी तस्वीरें साझा न करने, अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत अभिभावक या शिक्षक को देने की सलाह दी जाएगी।
कार्यक्रम में बताया जाएगा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और अश्लील सामग्री से जुड़े अपराधों से संरक्षण देने के लिए विशेष कानून बनाया गया है।
निःशुल्क कानूनी मदद और योजनाओं की भी मिलेगी जानकारी
शिविर में आमजन को निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत, मध्यस्थता अभियान-3.0, महिला एवं बाल अधिकार समेत विभिन्न विधिक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।
कार्यक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आकांक्षा रावत, खंड शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार, प्रधान शिक्षक एएचटी श्रावस्ती लाल साहब सिंह, उपनिरीक्षक एएचटी रणविजय सिंह, डिप्टी चीफ एलएडीसी जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी, पैनल अधिवक्ता ओम नारायण मिश्र, ग्राम प्रधान सहित छात्र-छात्राओं की उपस्थिति रहेगी।
शिविर का मुख्य संदेश: बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उन्हें असुरक्षित परिस्थितियों से बचाव के तरीके बताना और जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता तक पहुंच उपलब्ध कराना।
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